पार्वती नदी से नियम विरूद्ध पानी खीचने पर चार मोटरें जब्त तीन अज्ञात एवं एक ज्ञात आरोपी पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई

राजगढ
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ब्यावरा श्रीमती गीतांजली शर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों थाना सुठालिया के ग्राम पारसाना के किनारे निरीक्षण के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पार्वती नदी से पानी की बडी-बडी मोटरों को लगाकर खेत में सिंचाई के लिए पानी निकालना पाए जाने पर मध्यप्रदेश पेयजल परीरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1986 के तहत तीन बडी मोटर जप्त की जाकर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना सुठालिया में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एक व्यक्ति के विरूद्ध नामजद एफआईआर दर्ज
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ब्यावरा श्री शर्मा ने बताया कि इसी ग्राम के ओम प्रकाश पिता मिश्री लाल द्वारा आदेश न मानकर पानी की बडी मोटर लगाकर पानी खीचने एवं नदी का जल स्तर नीचे किया जाना पाए जाने पर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध भी मध्यप्रदेश पेयजल परीरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1986 के तहत मोटर जप्त की जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।