पिकअप वाहनों से सवारी ढोंने पर चालकों पर माननीय न्यायालय द्वारा ₹57000 का जुर्माना लगाया गया*
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सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए थाना यातायात द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित यात्रा करने एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों को पालन करते हुए वाहन चलाने के लिए समझाईश दी जा रही है ।
इसी क्रम में थाना यातायात द्वारा 04 पिकअप वाहनों से सवारी ढोंने वाले चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाई कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गए।
माननीय न्यायालय द्वारा चालकों पर ₹ 57000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।