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जिला उपभोक्ता अदालत राजगढ़ में पदस्थ अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे, सदस्य श्रीमती सीमा सक्सेना एवं सदस्य सुरेन्द्र कुमार सक्सेना की बेंच द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में कोरियर कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित किया जाकर उपभोक्ता महाँकाल इंटर प्राइजेज जीरापुर के  प्रोप्रा.दीपक गुप्ता निवासी दुपाडिया वाले को मधुर कोरियर सर्विस जीरापुर से  20 नग मोबाईल कीमत 82000 रुपये को उपभोक्ता को लौटाने का आदेश पारित किया गया है। 
मामले की जानकारी देते हुए परिवादी दीपक गुप्ता के अधिवक्ता जेपीशर्मा ने बताया कि दिनांक 26.03.2021 को परिवादी दीपक गुप्ता जिसकी  महाँकाल इंटरप्राइजेज के नाम से जीरापुर नगर में मोबाईल की दुकान है उसके  द्वारा 20 नग मोबाईल कीमत 82000 रुपये माँ मार्केटिंग भोपाल को मधुर कोरियर जीरापुर के माध्यम से भेजे थे जो प्राप्तकर्ता को नहीं मिले।
आवेदक उपभोक्ता ने मधुर  कोरियर संचालक योगेश भावसार को जब इसकी जानकारी दी तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया औऱ कहा कि हमारे द्वारा आपका पार्सल भेज दिया गया है यदि प्राप्तकर्ता को नहीं मिला तो इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। परेशान उपभोक्ता द्वारा कोरियर संचालक को अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भी प्रेषित किया किन्तु कोरियर संचालक द्वारा उसका भी  कोई जवाब नहीं दिया। उपभोक्ता द्वारा अनावेदक मधुर कोरियर सर्विस जीरापुर ओर उसके संचालक योगेश भावसार के विरुद्ध उपभोक्ता अदालत में सेवा में कमी के आधार पर  केस लगाया। 
कोरियर सर्विस की ओर से यह बचाव लिया गया कि भेजा गया सामान मोबाइल कार्टून चोरी हो गया था इस कारण कोरियर सर्विस प्रदाता की कोई जवाबदारी नहीं है।
न्यायालय ने उभयपक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत मधुर कोरियर सर्विस जीरापुर ओर उसके संचालक योगेश भावसार के विरुद्ध आदेश पारित किया गया कि वह आदेश दिनांक के दो माह की अवधि में उपभोक्ता के द्वारा भेजे गए 20 नग मोबाईल उपभोक्ता को वापस करे नहीं करने की दशा में मोबाईल की कीमत 82000 रुपये का नगद भुगतान उपभोक्ता को करे साथ ही 7000 रुपये की राशि का  भुगतान भी उपभोक्ता को सेवा में कमी के कारण हुए मानसिक कष्ट के लिए करे।