बगैर कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा ब्लास्टिंग का कार्य

राजगढ
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने जिले के समस्त विस्फोटक मैग्जीन लायसेंसधारियों को निर्देशित किया है कि वे बगैर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के ब्लास्टिंग का कार्य न करें। ब्लास्टिंग की पूर्व सूचना समस्त वैद्य दस्तावेजों एवं अनुमति सहित संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
गौरतलब है कि कलेक्टर के संज्ञान में यह बात आई थी की जिले में कुओं, नहर, डेम व सडक निर्माण आदि में बिना अनुमति के ब्लास्टिंग का कार्य निर्माणकर्ताओं द्वारा कराया जा रहा है। इस प्रकार के किसी भी कार्य हेतु ब्लास्टिंग की अनुमति विस्फोटक अधिनियम-2008 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। बिना अनुमति के किसी भी कार्य के लिए ब्लास्टिंग कार्य किया जाना विस्फोटक अधिनियम-2008 के अंतर्गत अवैधानिक है। कलेक्टर ने सभी विस्फोटक मैग्जीन लायसेंसधारियों को ताकीद किया है कि बिना अनुमति के ब्लास्टिंग कार्य पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम-2008 के तहत उनके कार्यालय से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाकर विस्फोटक नियत्रंक को लायसेंस निरस्त करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। साथ ही ऐसे लायसेंसधारियों, ब्लास्टिंक कार्य कराने वाली संस्था, व्यक्ति, फर्म पर विस्फोट नियम 2008 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।