1. श्री दिनेश पिता ब्रदीलाल संस्था देवलखेड़ा शाखा पचोर के ऋणी कृषक सदस्य को उनके ऋण खाते का अवलोकन कराया गया तथा शिकायतकर्ता जिस राशि को ऋण समझ रहे थे वह वास्तव मे स्वीकृत ऋण लिमिट थी, उनके द्वारा मूल ऋण राशि रु. 7442.69 को स्वीकार किया गया एवं संस्था द्वारा शिकायतकर्ता को खाते का स्टेटमेंट प्रदाय किया गया। शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट हुये।

2.  श्री रामस्वरूप पिता रामप्रसाद संस्था देवलखेड़ा शाखा पचोर के ऋणी कृषक सदस्य को उनके ऋण खाते का अवलोकन कराया गया तथा शिकायतकर्ता जिस राशि को ऋण समझ रहे थे वह वास्तव मे स्वीकृत ऋण लिमिट थी, उनके द्वारा मूल ऋण राशि रु. 9339/- को स्वीकार किया गया एवं संस्था द्वारा शिकायतकर्ता को खाते का स्टेटमेंट प्रदाय किया गया। शिकायतकर्ता की गई कार्यवाही से संतुष्ट हुये।

  कलेक्टर महोदय द्वारा सभी समितियों को निर्देशित किया गया कि बैंक शाखा/ समिति स्तर पर शिकायतो का त्वरित निराकरण करावे किसान/हितग्राही को परेशान नही किया जावे। 

 

 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. राजगढ़