पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ श्री आदित्य मिश्रा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में थाना यातायात द्वारा पिकअप व मालवाहक वाहनों से सवारी ढोने वाले चालकों पर मोटरयान नियम के तहत कार्यवाई कर माननीय न्यायालय में पेश किए जा रहे हैं ।
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📌 *एक सप्ताह में 04 पिकअप वाहनों पर कार्यवाही*📌
माननीय उच्चतम न्यायालय एवं पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करने एवं माल वाहक वाहनों से सवारी होने वाले चालकों पर कार्यवाई करने हेतू आदेशित किया गया है।
थाना यातायात राजगढ़ आदेशों का पालन करते हुए जिले में यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लगातार लोगों को समझाइईश देने का कार्य कर रही है तथा यातायात टीम द्वारा स्कूल,कॉलेज एवं शहर के मुख्य चौराहों में एकत्रित लोगों को भी सङक सुरक्षा के संबध में जानकारी दे रही है साथ में ऑटो व पिकअप चालकों को भी मोटरयान नियमों का पालन करते हुए वाहन से संबंधित दस्तावेज बीमा, फिटनेस, परमिट आदि दस्तावेजों को आरटीओ कार्यालय से पूर्ण करवाने के संबंध में समझाईश दिये जा रहे हैं।
बीते 07 दिवस में थाना यातायात द्वारा 04 पिकअप वाहनों पर मोटरयान नियम (मालवाहकयान में सवारी ढोंना) के तहत कार्यवाई किये गए है । जिनके चालान माननीय न्यायालय में पेश किये जाएंगे।
📌 *ओवरलोड वाहन का ₹15000 का चालान काटा* 📌
रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन कर क्षमता से अधिक माल का परिवहन करते पाए जाने पर चेकिंग के दौरान थाना यातायात द्वारा वाहन का ₹15000 का चालान बनाया गया ।
📌 *अपील* 📌
थाना यातायात सभी ऑटो चालकों से अनुरोध करता है कि ऑटो में क्षमता अनुसार सवारी बैठाएं एवं ऑटो की छत पर बैठकर अपनी जान से खिलवाड़ ना करें ऑटो की छत पर बैठाना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है साथ ही पिकअप व लोडिंग वाहन चालक भी अपने वाहन का इस्तेमाल केवल सामग्री या माल के परिवहन के रूप में उपयोग करें ना कि सवारी ढोने के रूप में । पिकअप एवं लोडिंग वाहनों से सवारी ढोंना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है और सड़क गंभीर सड़क दुर्घटना को भी दावत देता है।