राजगढ 04 अक्टूबर, 2024

नायब तहसीलदार सण्‍डावता श्री सुरेश सिंह द्वारा ग्राम लीमाचौहान में शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 622 रकबा 1.1890 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 621 रकबा 1.3910 हेक्टेयर प्रचलित रास्‍ते पर से सात दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाकर मूल स्थिति में लााए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं पर पृथक-पृथक तीन-तीन हजार रूपये की राशि का अर्थदण्‍ड आरोपित किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया है कि सात दिवस के अंदर अतिक्रमित रास्‍ते से कब्‍जे नहीं हटाए जाने की स्थिति में बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में भूमि को मूल स्वरूप में लाने में आवश्यक समस्त कार्यो का खर्चा भी अनावेदकों से भू-राजस्व के रूप में वसूला जाएगा।