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                      श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आदित्य मिश्रा (IPS) जिला राजगढ  द्वारा जिले मे महिला एवं बालको से संबंधित लैंगिक अपराधियो पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। 
दिनांक 06.01.25 को प्रज्ञा पब्लिक स्कूल माचलपुर मे हुई घटना के संबंध मे छात्रा की रिपोर्ट पर से थाना माचलपुर मे आरोपी राम बैरागी के विरुध्द अपराध क्र. 10/25 धारा 74,75 बीएनएस ,7/8 पॉक्सो एक्ट का पंजीबध्द कर  विवेचना मे लिया गया ।
                       श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा (IPS) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आलोक शर्मा व एसडीओपी खिलचीपुर श्री आनंद राय के मार्गदर्शन मे त्वरित कार्यावाही करते हुये आरोपी राम उर्फ रामप्रसाद पिता रामबिलास बैरागी उम्र 30 साल नि. सावलपुरा को पुलिस अभिरक्षा  मे लेकर पुछताछ कर विधिवत गिरफ्तार किया। उक्त घटना मे प्रज्ञा पब्लिक हायर सैकेण्डरी  स्कूल माचलपुर  की प्रिंसीपल प्रमिला शर्मा द्वारा अपने कर्मचारी राम उर्फ रामप्रसाद बैरागी  के आपराधिक कृत्य की सूचना विशेष किशोर पुलिस  इकाई व थाना माचलपुर पुलिस को नही दी गई इसलिये प्रिंसिपल प्रमिला शर्मा के विरुध्द पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही की गई है।
महिला एवं बालको से संबंधित लैंगिक अपराधो से बचाव हेतु स्कूलो मे कार्यरत कर्मचारियो के पुलिस वेरीफिकेशन एवं सीसीटीव्ही कैमरो के संबंध मे स्कूल प्रबंधको को पत्र लेख किये गये है। जिससे भविष्य मे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
         उपरोक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी निरी.जितेन्द्रसिंह मावई,उनि हुकुमसिहं काकरवाल   महिला आर. 1044 सीमा ,आर. 702 नरहरि ,आर. 920 तुलसीराम दांगी का विशेष योगदान रहा।