राजगढ़ जिले में नरवाई जलाने पर लगेगा जुर्माना, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

राजगढ़, मध्यप्रदेश: जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी डा .गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खेतों में नरवाई जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जुर्माने की राशि तय की गई है। आदेश के तहत खेतों के आकार के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया गया है:
1. 2 एकड़ तक की भूमि पर नरवाई जलाने पर ₹2500 का जुर्माना।
2. 2 से 5 एकड़ तक की भूमि पर नरवाई जलाने पर ₹5000 का जुर्माना।
3. 5 एकड़ से अधिक भूमि पर नरवाई जलाने पर ₹15000 का जुर्माना।
यह आदेश पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा, संबंधित विभागों को आदेश के प्रचार-प्रसार करने और किसानों को नरवाई जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नरवाई जलाने से बचें और सरकार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक उपायों को अपनाएं, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।