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*राजगढ़ कलेक्टर के द्वारा दिनांक 27,6,2025 पत्र क्रमांक स्थापना/2025/2602/जारी कर करावर के हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 विपिन श्रीवास्तव नरसिंहगढ़ विकासखंड में पदस्थ हैं*

*सेवानिवृत्ति शिक्षक के अर्जित अवकाश नग़दीकरण के भुगतान में अनुचित विलंब एवं संकुल अंतर्गत सेवानिवृत्ति शिक्षक जमुना प्रसाद वर्मा इंताब खान राम सिंह पवार एवं रघुनाथ प्रसाद वर्मा द्वारा अर्जित अवकाश नगदी कारण की प्राथमिक फाइलों में अनावश्यक विलंब किया गया जिस से संबंधित कर्मचारियों को समय पर भुगतान प्राप्त नहीं हुआ जो शासकीय सेवा में वित्तीय कार्य के संचालन में घोर लापरवाही का विषय है*

*सेवा पुस्तिका प्राइवेट एवं अर्जित अवकाश नगड़ीकरण भुगतान के बदले धनराशि की मांग की गई थी जिस पर रघुवीर प्रसाद वर्मा ने राजगढ़ कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई शिकायत का वितरण स्पष्ट करता है कि विपिन श्रीवास्तव के द्वारा सेवा निर्मित 50 सेवा पुस्तिका में अनावश्यक विशिष्ट दर्ज करने की प्रतिक्रिया एवं अर्जित अवकाश नगदी कारण भुगतान के बदले व्यक्तिगत आरती लाभ हेतु राशि मांगी गई जो शासकीय पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है*

*जिस पर संबंधित राजगढ़ कलेक्टर के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन (१) ईमानदारी (२) कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा (३) सरकारी सेवा को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे सेवा की प्रतिष्ठा बनी रहे हैं का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत कदाचरण की परिभाषा में आता है जिसके लिए अनुशासन आत्मक करवाही किया जाना आवश्यक है*

*विपिन श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था किंतु विपिन श्रीवास्तव के द्वारा नरसिंहगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत आज दिनांक तक वह अपनी सेवाएं beo कार्यालय में नहीं दे रहे हैं जिस पर मीडिया के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई नरसिंहगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार आर्य के द्वारा बताया कि इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालों को पत्र जारी कर कार्रवाही के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा उसके उपरांत विपिन श्रीवास्तव पर उचित कार्रवाई की जाएगी*

*राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की विशेष रिपोर्ट*