05 जनवरी तक भरे जा सकते हैं ऑनलाईन आवेदन

 

राजगढ 03 जनवरी, 2024

पीएम यशस्‍वी योजना अंतर्गत ओबीसी, ईवीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेघावी विद्यार्थियों को शिक्षा का वित्‍त पोषण कर प्रीमियम शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदनों की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2024 हैा 

योजना का उददेश्‍य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं एवं कक्षा 12 वीं पूरी करने तक उनकी शिक्षा का वित्‍तपोषण करके प्रीमियम शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजनांतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्‍कूल जो 10 वीं कक्षा में लगातार शतप्रतिशत उत्‍तीर्ण करते है। 12 वीं का चयन संयुक्‍त सचिव (बीसी) की अध्‍यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा और स्‍कूल शिक्षा विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधित्‍व के साथ किया जाएगा। इन स्‍कूलों को टॉप क्‍लास स्‍कूल (टीसीएस) कहा जाएगा। इस योजना का उददेश्‍य टीसीएस सार्वजनिक (केन्‍द्रीय, राज्‍य, स्‍थानीय निकाय) या सहायता प्राप्‍त स्‍कूल या निजी हो सकते है। प्रत्‍येक राज्‍य और प्रत्‍येक कक्षा के लिए योजना के तहत उपलब्‍ध स्‍लॉट की संख्‍या प्रत्‍येक वर्ष अप्रैल के म‍हीने में घोषित की जाएगी। इनमें से कम से कम 30 प्रतिशत छात्रवृत्तिया लडकियों के लिए आरक्षित है। ओबीसी ईबीसी डीएनटी छात्र पहले से ही टीसीएस में पढ रहे है वे नेशनल पर आवेदन कर सकते है। छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल में प्राप्‍त अंको के साथ पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा। इन आवेदनों को स्‍कूल के नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन सत्‍यापित किया जाएगा। पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्राप्‍त अंकों के आधार पर लडको और लडकियों के लिए प्रत्‍येक कक्षा के लिए अलग अलग राज्‍य वार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और छात्रवृत्ति का आवंटन स्‍वचालित रूप से योग्‍यता के आधार पर किया जाएगा। 

 

सहायता/छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी मोड के माध्‍यम से किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पहले जारी होने वाली स्‍थापना पर भुगतान किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप होगा। 

पात्र संस्‍थान और सहायता की मात्रा शीर्ष श्रेणी के स्कूल जिन्होंने 10वीं और 12वी में 100 उत्तीर्ण प्रतिशत बनाए रखा है। कक्षा परीक्षाओं को मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बीसी) की अध्‍यक्षता और स्‍कूल शिक्षा विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधित्‍व वाली समिति द्वारा शॉर्ट लिस्‍ट किया जाएगा। टयूशन शुल्‍क, छात्रावास शुल्‍क और अन्‍य शुल्‍को के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। स्‍कूल द्वारा अधिकतम कक्षा 9वीं और 10 वीं के प्रति छात्र 75 हजार प्रतिवर्ष और कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के प्रति छात्र 1,25,000  रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। 

योजना के तहत आवेदन करते समय छात्रों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। सभी आवश्‍यक विवरण प्रदान करें। शार्टलिस्‍ट किए गए स्‍कूल में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली होनी चाहिए। जिसे आवश्‍यकता पडने पर केन्‍द्रीय पोर्टल में एकीकृत किया जा सके। इस योजना के तहत सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में पढने वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे। पहले से कवर की गई वस्‍तुओं/उददेश्‍यों के लिए सरकार की किसी अन्‍य योजना के तहत सहायता । समय समय पर लाभार्थियों से फोन पर या व्यक्तिगत माध्‍यम से सम्‍पर्क किया जा सकता है। योजना के प्रभाव को जानने के लिए और इसे जारी रखने या अन्‍यथा निर्णय लेने के लिए जाए।   

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