पेंशनर संघ ने की मांग धारा 49 विलोपित हो चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले* *दिनेश जमींदार पत्रकार जीरापुर*

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जीरापुर (सं.):- मध्य प्रदेश पेंशनर संघ तहसील शाखा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, इस अवसर पर अध्यक्ष मोहनलाल पुष्पद ने कहा की धारा 49 के तहत पेंशनरों को डी ए स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की परस्पर सहमति होना आवश्यक है इसके अभाव में डी ए लंबित रहता है, छत्तीसगढ़ की स्थापना को 22 वर्ष हो चुके फिर भी उक्त 49 धारा को विलोपित नहीं किया गया जबकि वर्तमान में केंद्र सहित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है पेंशनरों को इस उम्र में चिकित्सा की आवश्यकता होती है चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सालय से मेडिसिन की सुविधा नितांत आवश्यक है लेकिन वह मिल नहीं पा रही है ऐसे में पेंशनर की इस मांग को आवश्यक मानते हुए तत्काल निराकरण किया जाए ,इस अवसर पर नवीन कार्यकारी में संरक्षक विधायक हजारीलाल दांगी ,पूर्व एसडीएम आर एन कुशवाहा , बीएल मेवाड़े तथा परामर्शदाता ठाकुर मोहन सिंह जमींदार ,चुन्नीलाल कुशवाहा, पंडित श्याम सुंदर शर्मा, रमेश चंद चौरसिया, उपाध्यक्ष जगदीश गुप्ता, कोषाध्यक्ष मोहनलाल हिंडोनिया ,मीडिया प्रभारी शमशेर खान ,श्री कृष्ण ट्रेलर, जिला प्रतिनिधि मांगीलाल अहिरवार के एल जयसवाल, संगठन महामंत्री देवीलाल चौहान, गंगाराम दांगी ,महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती शिला वेघ , उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा पंचोली सहित 10 सदस्य मनोनीत किए गए।