राजगढ 17 मार्च, 2024

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचरण संहित प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे डाउड स्‍पीकर के अंनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज के आमजन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्‍वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने की संभावना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने जिले में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांति पूर्ण परिसंचालन के उददेश्‍य से म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 16 मार्च से निर्वाचन की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया समाप्ति तक के लिए सम्‍पूर्ण राजगढ जिले की राजस्‍व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया गया है। उक्‍त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। ट्रक/टेक्‍टर/टेम्‍पो-आटो में बजने वाले स्‍पीकरों पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। 

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2(घ) अंतर्गत राजगढ जिले में पदस्‍थ अतिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी, समस्‍त अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्‍त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है तथा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से उक्‍त निर्वाचन अवधि में चुनावी सभा, नुक्‍कड सभा, रैली, जूलुस, चुनावी वाहन एवं अन्‍य आयोजनों में उपयोग होने वाले लाउड स्‍पीकर लगाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। अनुविभाग नरसिंहगढ के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी नरसिंहगढ, अनुविभाग ब्‍यावरा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी ब्‍यावरा, अनुविभाग राजगढ के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी राजगढ, अनुविभाग खिलचीपुर, जीरापुर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी खिलचीपुर एवं अनुविभाग सारंगपुर, पचोर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी सारंगपुर सक्षम अधिकारी होंगे।

किसी भी राजनैतिक दल द्वारा एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार व वाहनों की अनुमति चाहने पर ऐसी अनुमति अधिकृत अधिकारियों के द्वारा जारी की जाएगी। ऐसे निजी वाहन जिनकों निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहण किया गया है। उन वाहनों से किसी राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। 

निर्वाचन प्रयोजन के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउड स्‍पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्‍वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे के मध्‍य नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की ध्‍वनि विस्‍तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रात: 06 बजे के पूर्व व रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही विधिवत पंजीयन कर दी जाएगी। दी गई किसी भी अनुमति की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। वाहन से प्रचार करते समय लाउड स्‍पीकर की अनुमति वाहन के विन्‍ड स्क्रिन पर लगाई जाएगी। एवं वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्‍पीकर/ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्‍ट अवधि व्‍यतीत हो जाने के पश्‍चात लाउडस्‍पीकर/ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र एवं वाहन जप्‍त कर लिया जाएगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी स्‍थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में आमसभा का स्‍थान चिंहिंत करेंगे एवं नियत स्‍थानों पर आमसभा हेतु आवश्‍यक शुल्‍क ली जाकर उक्‍त अधिकृत अधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे।