राजगढ 05 जुलाई, 2024
जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग ‌द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं आरसीआरएस विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल से श्री सुधीर कुमार, सहायक निदेशक, सुश्री दीपिका एवं सुश्री वैष्णवी हिंगोले, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-2 के द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं रेवम्‍पेड सीआरएस पोर्टल पर पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानौ के प्रभारी चिकित्सक उनके सहयोगी समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार (ज. मृ.) एवं उनके सहयोगी जनपद पंचायत सीईओ एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं रीवैम्‍प पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की गई।
आयोजित प्रशिक्षण में निम्‍न बिंदु पर चर्चा की गई। जिनमें अधिनियम लागू होने के उपरांत किए गए संशोधनों की जानकारी दी जाना। 01 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य समस्त दस्तावेजों जैसे आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक एक मात्र प्रमाण पत्र होगा। चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं दूसरी प्रति निकटतम संबंधी को नि:शुल्क दिया जाएगा। रीवैम्‍प पोर्टल में आम नागरिकों ‌द्वारा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से जन्म मृत्यु की सूचना घटित घटना के स्थान से संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जो सूचनादाता ‌द्वारा उल्लेखित ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जायेगा एवं कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा इत्यादि।
इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन द्वारा जन्म मृत्यु नियम में जो संशोधन/परिवर्तन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।