*
जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा (भापुसे) द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। 
इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आदित्य मिश्रा (भापुसे) के निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  श्री आलोक कुमार शर्मा व एसडीओपी सारंगपुर श्री अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तलेन द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है । 

           दिनांक 16.07.24 को थाना प्रभारी तलेन को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स बिना नंबर की अवैध शराब लेकर सारंगपुर तरफ से तलेन की ओर आ रही है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस थाना तलेन से टीम गठित कर रवाना की गई। जैसे ही पुलिस टीम इमली के पेड के पास कव्रिस्तान रोड तलेन पहुंची कि सामने से एक बिना नंबर की मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स से दो व्यक्ति आते दिखे मोटर साइकिल चालक पुलिस को देखकर मोटर साइकिल को इधर उधर भगाने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोका, मोटर साइकिल पर पीछे बोरी पकडकर बैठा व्यक्ति मोटर साइकिल से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, मोटर साइकिल चालक को फोर्स की मदद से पकडा गया एवं नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोलू खटाना उर्फ पवन यादव पिता बाबूलाल यादव उम्र 35 साल निवासी चौधरीपुरा तलेन थाना तलेन जिला राजगढ का होना बताया। मोटर साइकिल पर रखी सफेद रंग की बोरी को चेक किया तो उसमे 180 एमएल क्वाटर की 04 पेटी देशी प्लेन मदिरा की कुल 200 क्वाटर मात्रा 36 लीटर एवं 180 एमएल क्वाटर की 02 पेटी देशी मदिरा मसाला की कुल 100 क्वाटर मात्रा 18 लीटर कुल मात्रा 54 लीटर कीमती 21,000/- रुपये की मिली। आरोपी से उक्त शराब रखने का लाइसेंस मांगने पर नहीं होना बताया गया । आरोपी के कब्जे से उक्त अवैध शराब व घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स बिना नंबर की  कीमती 40,000/- रुपये की कुल मशरुका 61,000/- रुपये का जप्त कर कब्ज पुलिस लिया गया वाद आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी से मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर भागने वाले व्यक्ति का नाम रिषभ जायसवाल निवासी इकलेरा रोड तलेन का होना बताया जिसकी आसपास तलाश किया जो नही मिला। 
उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपियों के विरुद्ध थाना तलेन में अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । गिरफ्तार शुदा आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया । 

उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक रामवीर सिंह परिहार, उनि पीएल ठाकरे, सउनि भैरुसिंह यादव, प्रआर. 270 संजय गौड, आर. 828 खेमसिंह जाट , आर. 195 संजय चौहान, आर. 1028 राहुल लोधी , आर. 773 अमनसिंह का सराहनीय योगदान रहा है ।