राजगढ 25 जुलाई, 2024
न्यायपालिका द्वारा आमजन के कल्याण में कई ऐसी योजनायें संचालित होती हैं, जिनसे आमजन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी बाधाओं व परेशानियों को उनके अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जिस बावत् विधिक सेवा प्राधिकरण कटिबद्ध है, उस बावत् प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आमजन के मध्य विशेष अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसी कड़ी में कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा आमजन के उपयोग में आने वाली सुविधाओं के अधिकार प्रदान कराने हेतु प्रति बुधवार को आयोजित होने वाली लोक उपयोगी लोक अदालत में राजगढ़ नगर में स्थित उद्भव नगर हेतु नगरपालिका द्वारा गुलमोहर वाटिका के नाम विकसित पार्क का प्रावधान किया गया था, जोकि नगर पालिका प्रशासन की उपेक्षा के कारण रख-रखाव नहीं किये जाने से बदहाल अवस्था में थी, कूढ़े-कचरे का अंबार लगा हुआ था, जानवरों ने अपना आशियाना बना रखा था। उक्त से त्रस्त होकर उद्भव नगर वासियों ने पूर्व में पार्क के प्रावधान अनुसार उचित प्रबंध किये जाने हेतु नगरीय प्रशासन से कई बार संपर्क किया गया, आवेदन दिये गये जिन पर कि प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 
जब उद्भव नगर के वासियों को यह ज्ञात हुआ कि, ऐसे मामलों का निराकरण जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाली लोक उपयोगी लोक अदालत में आसानी से त्वरित निराकरण कराया जाता है, तब समस्त आवेदन सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ के कार्यालय में सामूहिक रूप से उपस्थित हुये और पार्क के प्रबंधन, रख-रखाव संबंधी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर कि, लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी व जिला न्यायाधीश श्री योगीराज पाण्डेय द्वारा नगरवासियों की समस्या को सुनकर नगर पालिका राजगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूचना पत्र जारी कर बुधवार को आयोजित होने वाली लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु बुलाया गया। 
कार्यालय में आयोजित लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में उक्त प्रकरण को रखा जाकर दोनों पक्षों को सुना जाकर समझाईश दी गई। निष्कर्षतः नगरवासियों की समस्याओं को सत्य पाये जाने पर आदेश पारित कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजगढ़ को यह निर्देशित किया गया कि, उक्त पार्क में मजबूत लोहे का दरवाजा या यु आकार का दरवाजा लगाया जावे ताकि पशु पार्क के भीतर विचरण न कर सकें, स्थायी रूप से पार्क की देखभाल व संरक्षण हेतु एक कर्मचारी को नियुक्त किया जावे, पार्क में समुचित पेड़-पौधे लगाये जावें, बच्चों को खेलने का उचित स्थान व झूलों की व्यवस्था की जावे। 
वर्षों से लंबित समस्या का एक ही तारीख में लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किये जाने से उद्भव नगर के वासियों में हर्ष व्याप्त हुआ जिस पर नगरवासियों द्वारा पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
आमजन को न्यायालय द्वारा संचालित होने वाली लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत का अवश्य ज्ञान होना चाहिये, क्योंकि यह प्रत्यक्ष वह सीढ़ी है जिससे ऐसी समस्त सार्वजनिक समस्यायें जिनका उपभाग आमजन के द्वारा किया जाता है जोकि शासन द्वारा आमजन को उपलब्ध कराईं जातीं है। किन्तु यदि उन सुविधाओं का लाभ आमजन को न मिल पा रहा हो और आमजन सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हों किन्तु टालमटूल हो रही है, ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति जिला न्यायालय परिसर स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर अपनी समस्या संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाली लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत से अपनी समस्या का निराकरण आसानी से करा सकता है। लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत नल, बिजली, रोड, पार्कों का संरक्षण, सीवेज, अस्पताल, बीमा, बैंकिंग, आवास, संपदा, पोस्टल से संबंधित आदि जैसी कई सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु समावेश किया गया। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।