राजगढ 29 जुलाई, 2024
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा मेन मार्केट में अत्यधिक भीड, स्कूल एवं पुराना मार्केट में रोड की चौडाई कम होने से भारी वाहनों के आवागमन में अत्यधिक असुविधा होती है। इस कारण राजगढ नगर के निम्नानुसार मार्गों में भारी वाहनों का आवागमन सुबह 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक जनहित में प्रतिबंधित किया गया। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीक्षित द्वारा नगर राजगढ़ में स्थित बिरसा मुंडा चौराहा से कोतवाली, लक्ष्मीबाई चौराहा, पारायण चौक, गणेश जी की छतरी, तिल्ली चौराहा, किला रोड, घुम घाटी से होते हुए बडा श्रीनाथ मंदिर तक। नगर राजगढ़ में स्थित जेल रोड तिराहे से एम.पी.ई.बी. आफिस से होते हुए बम बम आश्रम तक। नगर राजगढ़ में प्रति बुधवार हाट बाजार के दिन बिरसा मुंडा चौराहा (गायत्री मंदिर) से दशहरा मैदान (पाटन रोड) होते हुए रेलवे स्टेशन तक आमागमन प्रतिबंधित रहेगा।  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नगर राजगढ के मध्य निर्मित मार्गो पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैद्यानिक / दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी