बिना रॉयल्टी की रेत ले जा रहे 2 ट्रेक्टर ट्रॉली को नायाब तहसीलदार ने पकड़ा
संडावता । नायब तहसीलदार संडावता सुरेश सिंह सारंगपुर से संडावता टप्पा कार्यालय में अपने शासकीय वाहन से आ रहा थे। इसी दौरान हराना जोड पर देखा कि दो ट्रेक्टर ट्राली रेत खनन पर माननीय एनजीटी की रोक होने के बाद भी एक ट्रेक्टर ट्राली भ्याना एवं एक ट्रेक्टर ट्राली हराना की तरफ जा रही थी। दोनों ट्रेक्टर ट्राली को रोक कर ड्राइवर से पूछा की आपके पास रेत खनन/परिवहन के कोई दस्तावेज है, तो ट्रेक्टर ट्राली ड्राइवर पवन भिलाला पिता करणसिंह जाति भील निवासी ग्राम खजुरिया घाटा एवं निरज पिता शिवनारायण जाति भील निवासी खजुरिया घाटा द्वारा बताया कि हमारे पास कोई दस्तावेज नही है। मौके पर ट्रेक्टर ट्राली ड्राइवर पवन द्वारा बताया कि ग्राम खजुरिया घाटा तहसील सांरगपुर स्थित कालीसिंध नदी से उक्त रेत खनन कर भ्याना एवं हराना विक्रय करने ले जा रहे है। हम लोग विगत कई दिनों से खजुरिया घाटा कालीसिंध नदी से रेत लेने प्रतिदिन जाते है एवं प्रतिदिन 8 से 10 ट्रेक्टर ट्राली अवैध रेत उत्खनन करते है। दोनों ट्रेक्टर ट्राली के मालिक भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति पाल निवासी खजुरिया घाटा है। हम दोनों भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति पाल निवासी खजुरिया घाटा के कहने पर रेत खनन कर विक्रय करने गए थे। दोनों ट्रेक्टर ट्राली बिना नंबर प्लेट के पाई गई जिसमें एक फार्मटेक 50 एवं दूसरा फार्मटेक 39 है। दोनों ट्रेक्टर ट्राली के ड्राइवर बिना लाईसेंस के पाए गए। मौके पर रेत खनन के कोई वैध दस्तावेज नही होने पर तत्काल थाना लीमाचौहान को सूचना दी गई। इस दौरान दोनों ट्रेक्टर ट्रालीयों ने मौके से भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस बल की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर सुरक्षार्थ लेकर थाना लीमाचौहान आए। दोनों ट्रेक्टर ट्राली बिना नंबर प्लेट बिना कागजात एवं बिना लाईसेंस पाए जाने पर थाना प्रभारी थाना लीमाचौहान को मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही एवं चालान की प्रति सहित इस न्यायालय अवगत कराने हेतु निर्देषित किया गया।