लोका सेवा गांरटी अधिनियम अंतगर्त समय-सीमा में सेवांए नहीं देने पर चार अधिकारियों पर पांच-पांच सौ रूपये की शास्ति अधिरोपित
राजगढ 24 अगस्त, 2024
कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा गांरटी अधिनियम अंतर्गत पात्र व्यक्ति को समय सीमा सेवाएं नहीं दिए जाने पर जिले के चार अधिकारियों पर पांच-पांच सौ रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।
जिन अधिकारियों पर उक्त शास्ति अधिरोपित की गई है उनमें नगरपालिका सुठालिया के सीएमओ श्री इकरार अहमद, नगरपालिका नरसिंहगढ़ की सीएमओ सुश्री निगहत सुल्ताना, नगरपालिका तलेन के सीएमओ श्री अशोक कुमार ठाकुर एवं संडावता के नायब तहसीलदार श्री सुरेश सिंह शामिल हैं।