नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित
राजगढ 04 सितम्बर, 2024
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के कैलेण्डर अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की कार्ययोजना व दिशानिर्देशों के पालन में तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 14 सितंबर, 2024 को जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु मध्यप्रदेश शासन, उर्जा विभाग द्वारा विद्युत बकाया बिल राशि के समस्त स्तर पर प्रकरणों में विभिन्न स्तर पर छूट प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिनसे कि विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि के मामलों को नेशनल लोक अदालत के दिन समझौता करने पर विशेष रियायत व छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रीलिटीगेशन स्तर के मामलों में बकाया राशि पर विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसी प्रकार न्यायालयों में लंबित मामलों के स्तर पर विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उपरोक्त छूट का प्रावधान केवल नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर,2024 के दिन ही मामलों में समझौता करने के उपरांत ही है। उक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्तों का पालन अनिवार्य रहेगा। इस बावत् आमजन व पक्षकार कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ तथा तहसील स्तर पर तहसील न्यायालय- ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर तथा जीरापुर में संपर्क कर सकते है