उपभोक्ता अदालत का जनहित में बड़ा फैसला।* *बैंक खाता धारक के ए.टी.एम से चोरी हुये रुपये का मय ब्याज के बैंक करे भुगतान।
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जिला उपभोक्ता आयोग राजगढ़ के अध्यक्ष सुरेश कुमार चौबे और सदस्यगण द्वारा राजगढ़ निवासी उपभोक्ता के एक मामले में अहम निर्णय पारित किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए उपभोक्ता के अधिवक्ता जेपीशर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक गोपाल सिंह जाट का भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजगढ़ में बैंक अकाउंट है जिसमें से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 18.11.2019 को दिल्ली के बसंत कुंज स्थित ए.टी.एम से 18000 रुपए की राशि अवैध रूप से निकाल ली जबकि उक्त दिनांक को परिवादी उपभोक्ता राजगढ़ शहर में पुलिस विभाग में डयूटी पर उपस्थित था। एटीएम से राशि निकालने की जानकारी परिवादी को उसके मोबाइल पर संदेश के द्वारा प्राप्त हुई। परिवादी द्वारा तत्काल ऑन लाइन शिकायत बैंक की शिकायत पोर्टल पर दर्ज करवाकर अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया और घटना की सूचना भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजगढ़ को दी तथा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने की लिखित शिकायत थाना प्रभारी राजगढ़ और पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ को भी की तत्काल की गयी।
परिवादी को उसके खाते से अवैध रूप से निकासी की गई राशि जब वापस प्राप्त नहीं हुई को परेशान उपभोक्ता ने अपने अधिवक्ता जे.पी.शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत राजगढ़ में सेवा में कमी के आधार पर बैंक तथा एटीएम के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जिसमें उपभोक्ता अदालत द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की न्यायोचित सुनवाई की जाकर अनावेदक भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजगढ़ के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है कि वह आदेश दिनांक से दो माह की अवधि में उपभोक्ता गोपाल सिंह जाट को उसके खाते से अवैध रूप से निकाली गई राशि 18000 रुपये निकासी दिनांक से मय ब्याज के अदा करे और साथ ही परिवादी को 3000 रूपये भी मानसिक कष्ट के रूप में हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे।