अनुविभागीय राजस्व अधिकारी खिलचीपुर श्रीमती अंकिता जैन ने बताया कि 10 जुलाई 2025 को कलेक्टर के निर्देश के पालन में खिलचीपुर में दूषित पानी से हुए लोग बीमार के संबंध में, सांवरिया चिल्ड वाटर छपेड़ा नाका खिलचीपुर एवं बालाजी चिल्ड वाटर एमिली चौक खिलचीपुर पर औचक जांच करवाई की

गई एवं जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण दोनों प्रतिष्ठान बालाजी चिल्ड वाटर एवं सांवरिया चिल्ड वाटर का खाद्य पदार्थ वाटर प्रोसेसिंग आगामी आदेश तक बंद करवाया गया है, दोनों प्रतिष्ठानों से पानी की पोर्टेबिलिटी जांच करने हेतु निगरानी 3 नमूना जांच हेतु लिए गए हैं इसके संबंध में लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, मौके पर दोनों खाद प्रतिष्ठान बालाजी चिल्ड वाटर प्लांट एवं सांवरिया चिल्ड वाटर प्लांट से खाद लाइसेंस , पंजीयन होना नहीं पाया गया किसी भी प्रकार का अन्य कोई लाइसेंस नहीं पाया गया प्र युक्त किए जाने वाले पानी की पोर्टेबिलिटी रिपोर्ट एवं कार्बन फिल्टर सैंड फिल्टर पी फिल्टर कब किस समय बदल पाए गए, यूवी किट नहीं पाए जाने के हेतु, उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत न होने एवं मौके पर जिन टंकियां में ठंडा करके पानी रखा गया है उसमें छाने के बाद भी कुछ गंदा होने कारण लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सांवरिया चिल्ड वाटर एवं बालाजी चिल्ड वाटर प्लांट को आगामी आदेश तक पानी वॉटर प्रोसेसिंग एवं विक्रय को रोका गया है भविष्य में विधिक फूड लाइसेंस लेते हुए आवश्यक पानी की नई जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही पानी प्लांट से प्रोसेस किया जाना एवं 20 लीटर जार में विक्रय किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए....