राजगढ 27 अगस्‍त, 2024
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की योजना अनुसार समस्त राज्यों में संचालित विधिक सहायता प्राधिकरणों में नालसा, नई दिल्ली द्वारा आमजनों के कल्याण व उन्हें उचित विधिक सलाह व सहायता प्रदान करने के उददेश्य से व शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स की सेवायें प्राप्त की जाती हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर आमजनों के सहयोग हेतु जिन पैरालीगल वालेंटियर्स को शासन के विभिन्न स्तरों पर संचालित सार्वजनिक संस्थानों पर 01 वर्ष हेतु नियुक्त किया जाता है, 01 वर्ष उपरांत उक्त वालेंटियर्स का नवीन चयन किया जाता है व पूर्व के वालेंटियर्स का इच्छानुसार आवेदन करने पर नवीनीकरण किया जाता है, इसी क्रम में वर्ष 2024-25 हेतु इस कार्यालय द्वारा माह जून में जिला राजगढ़ व तहसील ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर तथा जीरापुर हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन बुलवाये गये थे, जिनका साक्षात्कार माह जुलाई, 2024 में किया गया। साक्षात्कार उपरांत जिला एवं तहयील स्तर पर कुल चयनित 89 पैरालीगल वालेंटियर्स को कार्यालय द्वारा विभिन्न शासकीय संस्थाओं पर आने वाले आमजनों की समस्याओं के निराकरण व विधिक सलाह सहायता हेतु नियुक्त करने के पूर्व उनके दायित्वों के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु एक दिवसीय ऑरियेण्टेशन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
एक दिवसीय ऑरियेण्टेशन प्रशिक्षण जिला न्यायालय पर पदस्थ न्यायिक अधिकारियों, शासन के अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी, सामान्य विधि, नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, नालसा व सालसा की योजनाओं की जानकारी, शासन द्वारा आमजनों के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियों अवगत कराया गया। सामान्यतः पैरालीगल वालेंटियर्स को नालसा व सालसा की योजना अनुसार मूलतः जिला व उपजेलों, विधि महाविद्यालयों, पुलिस थानों, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धाश्रम, ग्राम, ट्रीब्यूनल/अपील ट्रीब्यूनल, फ्रंट ऑफिस आदि स्थानों पर संचालित व स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर आमजनों के सहयोग व विधिक सलाह सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भी उपरोक्त समस्त स्थानों पर कार्यालय द्वारा लीगल एड क्लीनिक संचालित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण उपरांत आगामी माह से उक्त संस्थानों पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्ति किया जाना है।