राजगढ 14 जनवरी,  2025
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्रीमती सुनिता यादव के मार्गदर्शन में  केंद्रीय विद्यालय में पोक्सो अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय के 50 शिक्षकों को बाल अधिकार बाल संरक्षण अधिनियमों के विषय में विस्‍तार से बताया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती रश्मि चौहान द्वारा पोक्‍सो एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट) यह एक्ट साल 2012 में बना था। इस एक्ट के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाया जाता है। 
शिकायत मिलने पर क्या करना चाहिए 
अगर किसी बच्चें के साथ यौन शोषण होता है, तो तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत करें,  पीडित परिवारों को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर सिखाएं,बच्चों के साथ खेल रहे लोगों पर नज़र रखें,बच्चों के यौन शोषण के मामले में, पीड़ित की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए। बच्चें के यौन शोषण के मामले में, विशेष अदालत में सुनवाई होती है,बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जानी चाहिए  शिक्षण संस्थान पर कार्यरत समस्त स्टाफ की नियमित बैठक आयोजित कर बाल यौन शोषण रोकथाम विषय पर जागरूक करे। यूनिसेफ से जिला समन्वय श्री लखन मकवाना द्वारा कानूनी प्रावधानों को पीपीटी के माध्यम से शिक्षकों को समझाया गया। शिक्षकों को पोक्सो पर हुई कार्यवाही की पेपर कटिंग के माध्यम से शिक्ष्‍कों को जागरूक किया गया कि किस तरीके से पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही हो रही है। कार्यशाला में केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य श्रीमती रोमा सांकला एवं श्री राजेश चौधरी सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे l