*अवैध रूप से गैस सिलेंडर से वाहनों में गैस भरने वाला आरोपी गिरफ्तार, सिलेंडर व मशीन जप्त*
कुलदीप सिंगी बाबा
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित कुमार तोलानी (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे तथा एसडीओपी खिलचीपुर श्री डी. व्ही. एस. नागर के मार्गदर्शन में थाना खिलचीपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर वाहनों में गैस भरने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
दिनांक 12.03.2026 को सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा प्रेम टेंकर होटल के पास हीरबाबा रोड, खिलचीपुर स्थित आरोपी के घर पर दबिश दी गई। मौके पर आरोपी श्याम पिता धनराज मालाकार उम्र 40 वर्ष निवासी इमली स्टेंड, खिलचीपुर के पास गैस सिलेंडर से वाहनों में गैस भरने में उपयोग की जाने वाली मशीन एवं गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाया गया।
आरोपी के कब्जे से भारत गैस कंपनी का 01 भरा हुआ गैस सिलेंडर, 06 खाली गैस सिलेंडर एवं 01 गैस रिपलिंग मशीन कुल कीमती लगभग 38,000 रुपये का मशरूका जप्त किया गया। आरोपी से सिलेंडरों के भंडारण संबंधी वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी द्वारा बिना किसी अग्निशामक यंत्र एवं सुरक्षा व्यवस्था के आवासीय क्षेत्र में गैस सिलेंडरों का भंडारण कर आमजन के जीवन को खतरे में डाला जा रहा था।
उक्त कृत्य पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना खिलचीपुर में अपराध क्रमांक 87/26 धारा 287 बीएनएस एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
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