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 *राजगढ़ 06 मार्च, 2026* 

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने एवं प्रभावी नरवाई प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड नरसिंहगढ़ द्वारा थाना कुरावर एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड ब्यावरा द्वारा थाना सुठालिया में हार्वेस्टर संचालको एवं थाना प्रभारियों के साथ शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानो को नरवाई न जलाने के लिये जागरूक करने तथा हार्वेस्टर मशीनो में स्ट्रॉ मेनेजमेंट सिस्टम के उपयोग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

साथ ही थाना प्रभारियों को विकासखण्‍ड में चल रहे हार्वेस्टर संचालको का संपर्क विवरण भी दिया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया की कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा जिले में नरवाई प्रबंधन अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत आदेश जारी किया गया। जिसके तहत उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बिना स्ट्रॉ मेनेजमेंट सिस्टम लगी हार्वेस्टर मशीनो से फसल कटाई करने पर स्ट्रॉ रीपर मशीन से भुसा बनवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा भूमि मालिक एवं हार्वेस्टर मशीन संचालक दोनो पर अलग-अलग 5 हजार रूपये राशि का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।