थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही* *अलग अलग शासकीय आवासों से चंदन के पेड़ काटकर ले जाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश* *चोरी किया गया चंदन किया गया जब्त* कुलदीप सिंगी बाबा
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राजगढ़ जिले में चोरी, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलानी (भा.पु.से.) द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे एवं एसडीओपी राजगढ़ श्री अरविंदसिंह राठौर (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्रीमती मंजू मखेनिया के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सिलसिलेवार चंदन चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी कि गई चंदन की लकड़ियां एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स कुल मशरुका 1,15000 रुपए जप्त किया गया।
*घटना का विवरण*
1. फरियादी मिश्रीलाल पिता देवीलाल भील उम्र 55 साल निवासी भंवर कॉलोनी राजगढ़(वन विभाग राजगढ़ चौकीदार) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 05.05.2026 और 06.05.2026 की रात्रि में वह वन मंडलाधिकारी के बंगले पर चौकीदारी हेतु उपस्थित था। करीबन 03 बजे उठकर देखा बंगला परिसर से एक चंदन का पेड़ कटा हुआ मिला जिसे अज्ञात चोर बंगला परिसर में घुसकर चोरी कर ले गए है। घटना पर अपराध क्रमांक 311/26 धारा 305(ए),331(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
2. इसी प्रकार फरियादी शैलेंद्र पिता कैलाशचंद्र जोशी उम्र 58 साल निवासी शासकीय आवास रामलीला कॉलोनी राजगढ़(प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय राजगढ़) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 14.05.2026 एवं 15.05.2026 की रात्रि में परिसर में अज्ञात चोर घुसकर परिसर में लगे एक चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा काटकर ले गए हैं जिसपर अपराध क्रमांक 312/26 धारा 305(ए),331(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
3. साथ ही फरियादी सोम कुमार वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा उम्र 22 साल निवासी बांसखेड़ी (चौकीदार, एसडीएम बंगला रामलीला कॉलोनी राजगढ़ ) द्वारा रिपोर्ट की गई दिनांक 17.05.2026 की रात्रि में चौकीदारी हेतु वह एसडीएम बंगले पर ड्यूटी हेतु उपस्थित था, प्रातः 4 बजे के करीब उसे पेड़ के गिरने की आवाज आई जो परिसर में आकर देखा तो परिसर में लगा एक चंदन का पेड़ कटा हुआ मिला जिसका निचला हिस्सा अज्ञात चोर काटकर ले जा चुके थे। घटना पर अपराध क्रमांक 319/26 धारा 305(ए),331(3) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*पुलिस कार्यवाही*
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की पतारसी हेतु विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा रात्रि में सतर्कतापूर्वक लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी गई एवं संभावित स्थानों पर गोपनीय रूप से चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई। संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई एवं *तत्परता से संदेहियों का पीछा कर कुशलतापूर्वक घेराबंदी कर 02 आरोपियों को पकड़ा गया जिनके पास से चंदन के पेड़ काटने के औजार मिले एवं घटना में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल मिली।*
आरोपियों से सघन पूछताछ करने पर उन्होंने उपरोक्त सभी स्थानों से चंदन के पेड़ काटकर बेचने हेतु ले जाने का जुर्म स्वीकार किया, साथ ही बताया कि चंदन के पेड़ काटकर वह आजाद पिता घीसु खान, उसके लड़के अयान पिता आजाद शेख निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर एवं बाबू पिता हुसैन खां निवासी भोई बाड़ा मोहल्ला सारंगपुर को बेचने के लिए देते हैं जिन्हें पुलिस द्वारा उक्त प्रकरणों में आरोपी बनाया गया।
*जब्त मशरूका*- आरोपियों की निशानदेही पर चंदन के पेड़ के कुछ हिस्से रामलीला कॉलोनी के पीछे स्थित नाले से जब्त किए गए हैं एवं कुछ हिस्से अयान एवं आजाद के ग्राम चतरूखेड़ी से उनके घर के पास स्थित पुलिया के नीचे से बरामद किए गएं है। चंदन के पेड़ काटने के औजार, घटना में प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP70MA1499 मोटर साइकिल हीरो कंपनी की एचएफ डीलक्स भी विधिवत जब्त कर लिए गए हैं।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. शाकिर अली पिता मुकीम अली उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर
2. मुबारिक पिता रमजानी खां उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर
3. अयान पिता आजाद शेख उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर
*गिरफ्तारी में शेष आरोपी*
1. आजाद खां पिता घीसू खां उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर
2. बाबू पिता हुसैन खां उम्र 75 वर्ष निवासी भोई बाड़ा मोहल्ला सारंगपुर
शेष आरोपियों को यथाशीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
*आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड*
*1. शाकिर पिता मुकीम अली उम्र 26 वर्ष निवासी चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर*- •अप क्र 19/13 धारा सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867:13 थाना सारंगपुर
*2. मुबारिक पिता रमजानी खां उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर* -
• अप क्र 279/2017 धारा 294,323,34,506 भादवि थाना सारंगपुर
•अप क्र 635/2025 धारा 303(2) बीएनएस, 26 भारतीय वन अधिनियम थाना सारंगपुर
*3. आजाद खां पिता घीसू खां उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम चतरूखेड़ी थाना सारंगपुर*-
•अप क्र 154/2018 धारा सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867:13 थाना सारंगपुर
•अप क्र 493/2018 धारा 294,323,34,506 भादवि थाना सारंगपुर
•अप क्र 207/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सारंगपुर
•अप क्र 584/2012 धारा 294,323,506,34 भादवि थाना सारंगपुर
*सराहनीय भूमिका*
• निरीक्षक श्रीमती मंजू मखेनिया, थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़
• उनि सुभाष द्विवेदी
• प्रधान आरक्षक 164 मानसिंह भिलाला
• प्रधान आरक्षक 18 सतीश भिलाला
• प्रधान आरक्षक 268 मोईन अंसारी
• प्रधान आरक्षक 719 बाबूलाल लोधी
• आरक्षक 986 साहब सिंह
• आरक्षक 215 मुकेश मीणा
• आरक्षक 915 विवेक पाटिल
• आरक्षक 243 शक्तिसिंह लोधा
• आरक्षक 520 ललित तोमर
• आरक्षक 797 रवि जांगड़ा(पु.अ. कार्यालय)
उक्त पुलिस टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से चोरी की घटना का सफल खुलासा किया गया।
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