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                पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ब्यावरा श्री प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना देहात ब्यावरा पुलिस ने मुस्तैदी और त्वरित तकनीकी विश्लेषण का परिचय देते हुए एक नाबालिग बालिका को बंधक और वेश्यावृत्ति के चंगुल से सुरक्षित मुक्त कराने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस घिनौने अपराध में संलिप्त महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है।

*घटना का विवरण*

दिनांक 31.05.2026 को फरियादिया (निवासी ब्यावरा) ने थाना देहात ब्यावरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 29.05.2026 को दोपहर से अचानक लापता हो गई है।पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 177/26 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज कर विवेचना शुरू की।

 जांच में सामने आया कि पीड़िता को आरोपी महिला बुलबुल पत्नी गोलू तंवर (उम्र 21 वर्ष, निवासी राजगढ़) ने बहला-फुसलाकर आरोपी बंटी कंजर के साथ भेजा था। 

*तकनीकी साक्ष्य और संयुक्त पुलिस टीम की त्वरित दबिश*

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल पीड़िता और संदेही के मोबाइल नंबरों की लोकेशन खंगाली। लोकेशन जिला ग्वालियर के थाना पुरानी छावनी क्षेत्रांतर्गत बदनपुरा/रेशमपुरा (रेड लाइट एरिया) में पाई गई।
सूचना मिलते ही थाना देहात ब्यावरा एवं थाना करनवास की एक संयुक्त विशेष टीम का गठन किया गया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्वालियर के बदनपुरा क्षेत्र में त्वरित दबिश दी गई। पुलिस टीम ने सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए दिनांक 01.06.2026 को पीड़िता को एक बंद कमरे से सकुशल दस्तयाब (मुक्त) करा लिया।

*सनसनीखेज खुलासा: बलात्कार और ढाई लाख में सौदा*

पीड़िता के बयानों और विवेचना से यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी बंटी कंजर ने पीड़िता की मां के एक्सीडेंट का झूठा बहाना बनाकर उसे कार में बैठाया था। जंगल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर अन्य सह-आरोपियों की मदद से उसे नशीला पदार्थ पिलाकर ग्वालियर ले जाया गया। वहाँ आरोपियों ने मिलकर नाबालिग को वेश्यावृत्ति में धकेलने के उद्देश्य से ग्वालियर निवासी शेरसिंह और योगेश बेडिया को ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) में बेच दिया था, जहाँ उसे बंधक बनाकर रखा गया था।

 प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 64(1), 64(2) , 140(4) , 143, 127 , 98, 99 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 की धारा 3/4 एवं 17/18 का इजाफा किया गया।

 (पुलिस) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 03.06.2026 को निम्नलिखित 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है:

बंटी पिता रमेश कंजर (उम्र 30 वर्ष, निवासी कटारियाखेड़ी) - मुख्य आरोपी
मुकेश पिता नाथू कंजर (उम्र 50 वर्ष, निवासी छोटा बैरसिया)
मिलन पिता बालम कंजर (उम्र 30 वर्ष, निवासी छोटा बैरसिया)
उमेश पिता फूलसिंह कंजर (उम्र 35 वर्ष, निवासी छोटा बैरसिया)
बुलबुल पत्नी गोलू तंवर (उम्र 21 वर्ष, निवासी राजगढ़) - सह-आरोपी 

घटना में प्रयुक्त कार, पीड़िता की खरीद-फरोख्त में इस्तेमाल की गई राशि तथा अन्य भौतिक साक्ष्यों की जब्ती की गई । 

*फरार आरोपी और पुलिस की अगली रणनीति*

इस मामले के दो अन्य आरोपी शेरसिंह बेडिया और योगेश बेडिया (दोनों निवासी बदनपुरा, ग्वालियर) फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

*पीड़िता का पुनर्वास और संरक्षण*
बालिका के सर्वोत्तम हितों और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता के सुरक्षित संरक्षण, चिकित्सीय देखरेख, स्वास्थ्य परीक्षण, शिक्षा, पुनर्वास तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श व भावनात्मक सहयोग हेतु आवश्यक संरक्षणात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

  उक्त सराहनीय कार्यवाही मे थाना प्रभारी करनवास निरी. संगीता शर्मा ,सउनि गुलाव चंद धाकड इंचार्ज थाना प्रभारी देहात ब्यावरा, उनि जितेन्द्र अजनारे प्रभारी सायबर सेल राजगढ, सउनि राकेश कुमार बिलरबान ,प्रआर. राजकिशोर ,प्रआर. 529 प्रदीप सिह राजपूत , आर. 847 नीरज जाटव , आर. 284 प्रवीण यादव , सैनिक 294 धर्मेन्द्र शर्मा , सैनिक 16 रवि कुमार , प्रआर.603 मोहन जैतवार ,आर. 622 पुष्पेन्द्र आर्य ,आर. 970 नीलेश पंत ,मआर. 904 आएशा बानो , मआर. 790 खुशवू शर्मा ,सैनिक 02 राहुल सोलंकी , आर. 326 हितेश यादव (सायबर सैल) का विशेष योगदान रहा।   

*राजगढ़ पुलिस* —
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