फास्ट टैग में बैलेंस होने के बावजूद दोगुनी टोल राशि वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 15000 का जुर्माना
फास्ट टैग में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद फास्ट टैग से टोल की राशि ना काटकर टोल की दोगुनी नगद राशि वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने टोल कंपनी पर टोल की अतिरिक्त राशि सहित₹15000 का जुर्माना लगाया
प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी शैलेंद्र कुमार गुप्ता निवासी खुजनेर दिनांक 28 6 2022 को अपनी कार क्रमांक एमपी 39 सी 3576 से यात्रा करते हुए एन एच 52 के ग्राम कचनारिया तहसील ब्यावरा टोल प्लाजा से गुजरे उसे वक्त उनके पास ट्रैक में ₹250 का पर्याप्त बैलेंस था तथा एक तरफ की यात्रा के नियम अनुसार फास्ट ट्रैक से ₹70 की राशि टोल प्लाजा पर काटी गई, वही उसी दिन अपनी यात्रा समाप्त कर वापसी करते हुए उक्त टोल प्लाजा पर टोल की राशि फास्ट ट्रैक से निर्धारित ₹35 वसूली जाना थी। परंतु कचनारिया स्थित टोल प्लाजा कंपनी के कर्मचारियों ने फास्ट ट्रैक से निर्धारित ₹35 की राशि ना वसूलते हुए 140 रुपए की नगद राशि वसूली गई। इसी दिन पुनः उक्त मार्ग पर यात्रा करने पर पुनः टोल की राशि नगद 140 रुपए वसूल की गई जबकि फास्ट टैग में पर्याप्त 140 रुपए का बैलेंस था।
टोल प्लाजा के उक्त कत्य से दुखी होकर वाहन मालिक ने 18 अगस्त 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रति पोषण आयोग राजगढ़ में वाद दायर किया जिसकी विधिवत कार्य करते हुए टोल प्लाजा कंपनी को नोटिस जारी किया गया तथा टोल कंपनी की ओर से उपस्थित न होने पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दिनांक 29 जनवरी 2026 को टोल कंपनी पर अधिक वसूल की गई टोल राशि के 280 रुपए एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में ₹10000 का जुर्माना लगाया गया। वाद व्यय के रूप में ₹5000 की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए गए।
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