*गंभीर अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त* *लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कार्यवाही” — कलेक्टर डॉ. मिश्रा* *सट्टा, सड़क दुर्घटना एवं लंबित अनुमोदनों में नहीं चलेगी ढिलाई, जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई — पुलिस अधीक्षक श्री तोलानी* *शस्त्र लाइसेंस, सड़क दुर्घटना प्रकरण एवं मेडलीपार पोर्टल की हुई विस्तृत समीक्षा* कुलदीप सिंगी बाबा
*राजगढ़ 13 मई, 2026*
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें शस्त्र लाइसेंस, सड़क दुर्घटना प्रकरण, पीएम राहवीर योजना तथा एमएलसी मेडलीपार पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिले के सभी अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी, एसडीओपी, थाना प्रभारी एवं तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बैठक में शस्त्र लाइसेंसों के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनों का मिलान कर लाइसेंसों की वेरिफिकेशन मैपिंग करने के सख्त निर्देश कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज हैं, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए तथा यदि संबंधित थानों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में पोर्टल पर दर्ज कुल शस्त्रों की संख्या, नामांतरण किए गए लाइसेंसों एवं ऐसे लाइसेंस जिनमें शस्त्र दर्ज नहीं हैं, उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक श्री तोलानी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शस्त्र लाइसेंस से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर सही एवं अद्यतन रूप से दर्ज की जाए, जिससे रिकॉर्ड व्यवस्थित एवं प्रमाणिक बना रहे। सड़क दुर्घटना प्रकरणों की समीक्षा के दौरान ज्ञात एवं अज्ञात वाहनों से संबंधित मामलों को समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिए गए। पीएम राहवीर योजना अंतर्गत पुलिस अधीक्षक श्री तोलानी ने संबंधित कॉन्स्टेबलों को निर्देशित किया कि प्री-अप्रूव्ड प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि दुर्घटना के जिन प्रकरणों में मरीजों को भोपाल एवं इंदौर रेफर किया जा रहा है, उनमें संबंधित अस्पतालों से समन्वय स्थापित कर पीएम राहवीर योजना अंतर्गत समय पर अनुमोदन सुनिश्चित कराया जाए तथा अस्पताल स्तर पर किसी प्रकार की देरी न हो, एमएलसी मेडलीपार पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिला औसत से कम प्रकरण निराकरण पाए जाने पर संबंधित सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के सात दिवस के वेतन काटने के निर्देश दिए गए। वहीं छापीहेड़ा एवं खिलचीपुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के विरुद्ध आयुक्त कार्यालय को पत्राचार कर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। मेडलीपार प्रकरणों में खराब प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री तोलानी ने सट्टा गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी तथा संबंधित आरोपियों को थानों से रिलीव नहीं किया जाएगा।
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