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मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित *"Safe Click 2.0" अभियान* के अंतर्गत साइबर अपराध एवं मोबाइल चोरी से जुड़े अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए राजगढ़ पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन को नया बताकर कम कीमत में बेचने वाले एक संगठित अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना खिलचीपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से *लगभग ₹6.75 लाख* मूल्य के *45 मोबाइल फोन*, बिना बिल के मोबाइल तथा मोबाइल विक्रय से संबंधित कच्ची रसीदें एवं बिल-रसीदों के कट्टे बरामद किए हैं।

*घटना का विवरण*

दिनांक 10.07.2026 को *फरियादी बनवारी पिता फूलसिंह सौंधिया*, निवासी ग्राम गादियामेर, थाना खिलचीपुर, जिला राजगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने खिलचीपुर के सुभाष चौक स्थित एक मोबाइल दुकान से संचालक इरशाद खान एवं इरफान खान से Nothing कंपनी का मोबाइल ₹14,000 में नया बताकर खरीदा था।

बाद में मोबाइल का पुलिस पोर्टल पर सत्यापन कराने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाइल सुमित रघुवंशी, निवासी होशंगाबाद के नाम से पंजीकृत है। इससे स्पष्ट हुआ कि फरियादी को चोरी का मोबाइल नया बताकर धोखाधड़ीपूर्वक बेचा गया था।

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना खिलचीपुर में *अपराध क्रमांक 266/2026 पंजीबद्ध कर धारा 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS)* के अंतर्गत विवेचना प्रारंभ की गई।

*पुलिस कार्रवाई*

पुलिस अधीक्षक राजगढ़ *श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.),* अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री के.एल. बंजारे* के निर्देशन एवं एसडीओपी खिलचीपुर *श्री धर्मवीर सिंह नागर* के मार्गदर्शन में थाना खिलचीपुर एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई।

विवेचना के दौरान *आरोपी इरफान खान* को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *16 चोरी के मोबाइल फोन*, बिना बिल के मोबाइल एवं कच्ची रसीदें बरामद की गईं। पूछताछ के आधार पर दूसरे आरोपी *इरशाद खान* को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *24 मोबाइल फोन* बरामद किए गए।

दोनों आरोपियों से पूछताछ में चोरी के मोबाइल इंदौर निवासी *जीतेंद्र वासवानी* से खरीदना स्वीकार किया गया। इसके पश्चात पुलिस टीम ने इंदौर से आरोपी *जीतेंद्र पिता जगदीश वासवानी* को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *05 मोबाइल फोन* एवं मोबाइल विक्रय से संबंधित बिल-रसीदों के कट्टे बरामद किए।

इस प्रभावी कार्रवाई से चोरी के मोबाइलों की खरीद-फरोख्त करने वाले अंतरजिला गिरोह का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी*

1. *इरफान खान पिता बफाती खान,* निवासी खिलचीपुर, जिला राजगढ़।
2. *इरशाद खान पिता बफाती खान*, निवासी खिलचीपुर, जिला राजगढ़।
3. *जीतेंद्र पिता जगदीश वासवानी*, निवासी इंदौर, मध्यप्रदेश।

*जब्त माल*

- *विभिन्न कंपनियों के 45 मोबाइल फोन*।
- *अनुमानित कुल कीमत ₹6,75,000/-।*
- बिना बिल के मोबाइल फोन।
- मोबाइल विक्रय से संबंधित कच्ची रसीदें एवं बिल-रसीदों के कट्टे।

*सराहनीय योगदान*

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह गेहलोत, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह बामनिया, साइबर सेल प्रभारी जितेन्द्र अजनारे एवं उनकी टीम प्रआर कुलदीप, प्रआर शशांक, आर अशोक ,आर पवन ,सहायक उप निरीक्षक रविन्द्र मुजाल्दे, आरक्षक कमल मीणा (आर.345), आरक्षक विशाल (आर.932) एवं आरक्षक विशेष (आर.684) का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा।

*Safe Click 2.0 के तहत राजगढ़ पुलिस की अपील*

राजगढ़ पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि *मोबाइल फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हमेशा अधिकृत विक्रेता* से बिल सहित ही खरीदें। असामान्य रूप से कम कीमत पर मिलने वाले मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी के हो सकते हैं। खरीदने से पहले मोबाइल का IMEI सत्यापित करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की *सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112* पर दें।

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— *जिला पुलिस राजगढ़ (म.प्र.)*
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