*"Safe Click 2.0" अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता* *साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण में 06 आरोपी गिरफ्तार, ₹1,50,000 की संपूर्ण (100%) राशि जप्त*कुलदीप सिंगी बाबा
*थाना – खिलचीपुर, जिला – राजगढ़ (म.प्र.)*
*दिनांक : 27 जुलाई 2026*
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित " *Safe Click 2.0" अभियान* के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हुए साइबर धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िता से धोखाधड़ी कर *आहरित ₹1,50,000 की संपूर्ण (100%) राशि* सफलतापूर्वक जप्त की है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजगढ़ *श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.)* के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री के.एल. बंजारे* के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी खिलचीपुर *श्री धर्मवीर सिंह नागर* के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खिलचीपुर निरीक्षक *श्री कमल सिंह गेहलोत* के नेतृत्व में थाना खिलचीपुर पुलिस एवं जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
*घटना का विवरण*
दिनांक 15.07.2026 को *फरियादिया सरिता पति विनय हुरकुटे* , उम्र 47 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक-14, उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, खिलचीपुर द्वारा थाना खिलचीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खिलचीपुर में संचालित सैलरी खाते से YONO एप्लीकेशन के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्वक ₹1,50,000 की राशि ऑनलाइन अंतरित कर ली गई।
विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रकरण का मुख्य आरोपी पुष्कर पिता विपिन टाकले, निवासी स्कीम नं. 51, थाना एरोड्रम, जिला इंदौर, *फरियादिया का रिश्तेदार* है। पारिवारिक संबंध होने के कारण उसे *फरियादिया के मोबाइल फोन एवं YONO एप्लीकेशन का पासवर्ड ज्ञात* था। आरोपी पुष्कर ने इसी जानकारी का दुरुपयोग करते हुए फरियादिया के *YONO एप्लीकेशन में विवेक राठौर के नाम से बेनिफिशियरी जोड़कर* उसके बैंक खाते में ₹1,50,000 की राशि अंतरित कर दी।
धोखाधड़ी की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से आरोपी पुष्कर टाकले ने अपने साथी आरोपी राहुल पिता श्याम वैष्णव को बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस पर आरोपी राहुल द्वारा आरोपी यशराज उर्फ यश पिता रणजीत चौहान के माध्यम से आरोपी विवेक पिता राकेश राठौर का बैंक खाता उपलब्ध कराया गया, जिसमें धोखाधड़ी की राशि स्थानांतरित की गई।
इसके पश्चात *आरोपी मनवीर सिंह पिता अरजीत सिंह चौहान एवं अभय पिता गौतम चावड़ा* द्वारा उक्त बैंक खाते से *एटीएम, यूपीआई, POS* के माध्यम से राशि आहरित की गई।
*अपराध क्रमांक : 279/2026 धारा : 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS)*
*पुलिस कार्यवाही*
प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत थाना खिलचीपुर पुलिस एवं जिला साइबर सेल द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, डिजिटल विश्लेषण एवं सतत विवेचना के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पीड़िता के खाते से ₹1,50,000 की राशि धोखाधड़ीपूर्वक स्थानांतरित कर एटीएम एवं यूपीआई के माध्यम से निकालना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़िता की ₹1,50,000 की संपूर्ण (100%) राशि रिकवर कर विधिवत जप्त की गई।
*गिरफ्तार आरोपीगण*
1. *विवेक पिता राकेश राठौर* , उम्र 28 वर्ष, निवासी सुदामा नगर, थाना द्वारकापुरी, जिला इंदौर।
2. *यशराज उर्फ यश पिता रणजीत चौहान* , उम्र 20 वर्ष, निवासी विदुर नगर, थाना द्वारकापुरी, जिला इंदौर।
3. *अभय पिता गौतम चावड़ा,* उम्र 20 वर्ष, निवासी भंवरसला, थाना बाणगंगा, जिला इंदौर।
4. *मनवीर सिंह पिता अरजीत सिंह चौहान* , उम्र 22 वर्ष, निवासी वृंदावन कॉलोनी, थाना बाणगंगा, जिला इंदौर।
5. *पुष्कर पिता विपिन टाकले* , उम्र 20 वर्ष, निवासी स्कीम नं. 51, थाना एरोड्रम, जिला इंदौर।
6. *राहुल पिता श्याम वैष्णव,* उम्र 24 वर्ष, निवासी 150 ब्रह्मबाग कॉलोनी, मरी माता चौराहा, थाना सदर बाजार, जिला इंदौर।
*आरोपियों से जप्ती*
• साइबर धोखाधड़ी से संबंधित *₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) की संपूर्ण राशि।*
*आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड*
*आरोपी विवेक पिता राकेश राठौर,* आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है—
1. *अपराध क्रमांक : 486/2021 थाना : द्वारकापुरी, जिला इंदौर*
o *धाराएँ : 294, 323, 324, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता (IPC)*
*आरोपी राहुल पिता श्याम वैष्णव* के विरुद्ध निम्न आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं—
1. *अपराध क्रमांक 1472/2023* , थाना बाणगंगा, जिला इंदौर (अर्बन)
धाराएँ : धारा 294, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता,
2. *अपराध क्रमांक 1440/2024,* थाना बाणगंगा, जिला इंदौर (अर्बन)
धाराएँ : एन.डी.पी.एस. धारा 8/27
*सराहनीय भूमिका*
उक्त उत्कृष्ट कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह गेहलोत, उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह बामनिया, सहायक उपनिरीक्षक रविंद्र मुजाल्दे, प्रधान आरक्षक 53 अविनाश शर्मा, आरक्षक 345 कमल मीणा, आरक्षक 415 जितेन्द्र गुर्जर, आरक्षक 817 देवेन्द्र रघुवंशी, आरक्षक 846 राजीव गुर्जर, आरक्षक 787 प्रदीप जाट, आरक्षक 303 श्याम मोरे, आरक्षक 1013 अनार सिंह धाकड़, जिला साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह अजनारे, प्रधान आरक्षक शशांक यादव, आरक्षक अशोक राहोरिया एवं आरक्षक 1014 सुमित की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।
*राजगढ़ पुलिस की अपील*
राजगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने *मोबाइल, बैंकिंग ऐप, पासवर्ड, MPIN, OTP एवं अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी* किसी के साथ *साझा न करें,* चाहे वह आपका परिचित या रिश्तेदार ही क्यों न हो। *बैंक खाते में जुड़ी Beneficiary सूची एवं ट्रांजेक्शन की नियमित जांच करें* । किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर *तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन* पर कॉल करें अथवा निकटतम पुलिस थाना/साइबर सेल से संपर्क करें। समय पर शिकायत करने से राशि वापस मिलने की संभावना अधिक रहती है।
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