बस स्टैण्ड एवं स्कूलों के आस-पास की गयी चालानी कार्रवाई
एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।
महंगाई सूचकांक के अनुसार एमपी कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी
ईरान बनाम अमेरिका: कंपनियों को क्यों बनाया लक्ष्य – प्रेशर पॉलिटिक्स या बदला?
जिंदा महिला के खिलाफ फर्जी मृत्यू दर्ज, जमीन कब्जे का आरोप; कलेक्टर ने कार्रवाई का निर्देश दिया
घबराने की जरूरत नहीं, भारत के ईंधन भंडार की क्षमता 40 दिन तक सुनिश्चित
हाईकोर्ट का अपडेट: 60 लाख मामलों में से अधिकांश निपटाए गए, जल्द होगा सभी पर फैसला
प्रशासनिक बदलाव: वन विभाग में चार IFS अधिकारियों का तबादला
शराब दुकान के खिलाफ बवाल, महिलाओं ने हाईवे पर लगाया जाम