पराली जलाने पर भोपाल में बड़ी कार्रवाई, ₹37,500 का जुर्माना और FIR दर्ज
भोपाल में पराली जलाने पर इस सीजन में पहली बार एकसाथ 4 किसानों पर 37 हजार 500 रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं, उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी।
हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया, ग्राम परवलिया में खेत में पराली जलाने के कारण गीता प्रसाद पिता किशनलाल पर 15 हजार रुपए, गब्बर सिंह पिता नवल सिंह ठाकुर पर 2500 रुपए, ग्राम परेवा खेड़ा के कृषक राजेश पिता धनसिंह मीणा पर 15 हजार रुपए और होरीलाल पिता मिट्ठू लाल निवासी भोपाल पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इन सभी के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है।
5 मई तक पराली जलाने पर रोक
भोपाल जिले में 5 मई तक पराली जलाने पर रोक लगी हुई है। बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए पराली जलाने पर रोक लगाई थी, जो अब तक पूरे जिले में लागू है।
भोपाल में बड़े पैमाने पर जलाते हैं पराली
भोपाल जिले में बड़े पैमाने पर पराली (नरवाई) जलाई जाती है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। वहीं, कई बार खेतों की आग रहवासी इलाकों में भी पहुंच चुकी है। जिससे आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है।
आदेश में यह
खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन संपत्ति एवं प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। जिससे नुकसान होता है।
खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।
खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
जिले में कई किसान रोटावेटर एवं अन्य साधनों से डंठल खेत से हटा रहे हैं। यह सुविधा जिले में उपलब्ध हो गई है।
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