मुंबई पुलिस ने कहा – दिशा सालियान की मौत में आपराधिक एंगल नहीं
सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बड़ा दावा किया है. पुलिस ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि दिशा सालियन की हत्या या उनके साथ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न होने का कोई भी मेडिकल और साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है. मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में ये भी साफ किया कि याचिकाकर्ता के उन आरोपों को पुख्ता करने वाला कोई सबूत नहीं है, जिसमें दिशा की हत्या और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के विधायक आदित्य ठाकरे का इस मामले से संबंध होने की बात कही गई थी.
दरअसल, दिशा के पिता सतीश सालियन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और उससे पहले गैंगरेप किया गया था. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. बुधवार को न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आई. इस दौरान मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक ने मामले में हलफनामा दाखिल किया. इस हलफनामे में सतीश सालियन के दावों का खंडन किया गया है.
जांच टीम ने कोर्ट में दिया हलफनामा
हलफनामे में घटना के दिन क्या हुआ था, इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है. पुलिस ने कहा है कि घटना के समय दिशा के साथ मौजूद उनके बॉयफ्रेंड और दोस्तों के बयानों में लगातार एक जैसे ही थे. पुलिस ने अपने हलफनामे में बताया कि इस मामले के मेडिकल सबूतों से दिशा की हत्या का कोई प्रमाण नहीं मिला है, बल्कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ है कि उनकी मौत सिर में चोट लगने से हुई थी.
दिशा के केस में नहीं मिला कुछ नया
पुलिस ने आगे कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को भी पुलिस की जांच के अलावा कुछ भी नया नहीं मिला है. पुलिस ने अपने हलफनामे में बताया कि जांच अभी भी जारी है, लेकिन याचिकाकर्ता के आरोप निराधार हैं. पुलिस ने कोर्ट से याचिका को खारिज करने की मांग की है.
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