संबल योजना में अपात्र को लाभ दिलाने के मामले में दोषी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही
राजगढ़ 24 जुलाई, 2025
संबल योजना अन्तर्गत मृत्यु सहायता के एक लाख रूपये अपात्र व्यक्ति को पात्र बनाकर सत्यापन करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिला अन्तर्गत मृतक के संबल योजना में अपात्र होने के बाद भी सत्यापन के दौरान संबल पोर्टल पर पात्र दर्ज किये जाने के संबंध में तत्कालीन सत्यापनकर्ता की लापरवाही से मृतक के पंजीयन का सत्यापन कर पात्र चिन्हित करने वाले ग्राम रोजगार सहायक लखनवास के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर एल-3 अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला राजगढ के माध्यम से सी.एम. हेल्प लाइन शिकायत को बंद किया गया है।
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