6 नवंबर से लागू होगा नया नियम – बिना हेलमेट सफर किया तो भुगतना पड़ेगा नुकसान
भोपाल। मध्य प्रदेश के दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है।अगर 6 नवंबर से आपकी बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। ADG PTRI के निर्देशों के बाद गुरुवार से प्रदेश भर में मुहिम शुरू हो रही है। अगर आपके टू-व्हीलर पर पीछे 4 साल की उम्र से बड़ा कोई भी शख्स बैठा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका चालाना कट जाएगा।
दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर
मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से बाइक-स्कूटर पर 4 साल की उम्र से बड़े पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अलग-अलग चेकिंग जोन पर तैनात रहेगी. वहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटा जाएगा।
ISRO का कमाल: गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल की सफल वापसी, देश ने रचा इतिहास
हर्ष फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई, दूल्हा गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध कट्टा जब्त किया
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: बीजेपी घोषणापत्र में 7वें वेतन आयोग और 3 हजार रुपये मासिक लाभ पर जोर
गांजा तस्करी में बुजुर्ग भी शामिल, स्टेशन पर चौंकाने वाला खुलासा
अवैध रेत खनन और बढ़ती हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, फॉरेस्ट गार्ड हत्या मामले में 13 को सुनवाई तय
आधुनिक तकनीक और संसाधनों के उपयोग की अपील
संपत्ति विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, अधेड़ पर गोली चलाकर हमला
पटरी पर लौटी 14 ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत
नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे पहली बार, सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में ली सदस्यता