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 *राजगढ़ 01 जनवरी, 2026* 

    जिले में इस वर्ष अल्पवर्षा के कारण पार्वती नदी पर निर्मित परसाना बैराज एवं घोड़ापछाड़ नदी पर निर्मित बांकपुरा बांध में जल भराव अपेक्षाकृत कम हुआ है। उक्त दोनों जल संरचनाओं से मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा पहाड़गढ़ (77 ग्राम) एवं बांकपुरा–कुशलपुरा (125 ग्राम) समूह जल प्रदाय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे कुल 202 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति होती है।

   वर्तमान परिस्थितियों में जल स्तर कम होने तथा कृषि कार्यों के लिए जल दोहन जारी रहने से आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरिश कुमार मिश्रा द्वारा पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 के अंतर्गत पार्वती नदी पर निर्मित परसाना बैराज से अपस्ट्रीम क्षेत्र में 2 किलोमीटर तक, तथा घोड़ापछाड़ नदी पर निर्मित बांकपुरा बांध के संपूर्ण क्षेत्र में, सिंचाई अथवा अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए जल के दोहन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से 30 जुलाई, 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।