राजगढ 28 मार्च, 2024
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नागरिक Voter Helpline App और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।