दहेज हत्या के अभियोग में कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा
हाथरस । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हसायन के दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।।
पुलिस के मुताबिक थाना हसायन पर पंजीकृत मुकददमा धारा 498ए, 304बी भादवि व = दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम दीपू उर्फ श्यामवीर पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी बरसामई थाना हसायन में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीशध्एफ.टी.सी. (द्वितीय), द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दीपू उर्फ श्यामवीर उपरोक्त को मुकददमा के अन्तर्गत धारा 304बी में आजीवन कारावास व धारा 498ए में 2 वर्ष कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 4 द.प्र. अधिनियम में 2 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ द्वारा की गई।