गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ा ठीकरा
नई दिल्ली । गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार के ऊपर जो टिप्पणी की गई है। उसे हटाने की मांग की गई है।
गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात सरकार ने कार्रवाई की थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सरकार निर्णय ले। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही गुजरात सरकार ने 1992 के छूट नियमों को लागू कर बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई की थी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से, याचिका में आग्रह किया है, कि फैसले मे गुजरात सरकार द्वारा मिलकर काम करने और आरोपियों के साथ मिली भगत जैसी टिप्पणी को फैसले से हटाया जाए। इससे राज्य सरकार की छवि खराब हुई है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राज्य स्तरीय जनगणना प्रशिक्षण में ग्वालियर की प्रशासनिक चमक
सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ करें कार्य : राज्यपाल पटेल
भारत भवन सिर्फ एक भवन नहीं, जीवन की रचना है, अतीत हो रहा है पुन: जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
DGCA की सख्ती: एयर इंडिया पर करोड़ों का जुर्माना, जांच में खामियां सामने