कृष्ण जन्मभूमि विवाद...15 मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे
मथुरा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोडक़र सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह विषय हाईकोर्ट में ही रखें।
23 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा, कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। इसमें मांग की थी कि सभी मुकदमों को अलग-अलग सुना जाए। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि मामले की सुनवाई अलग-अलग हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी खारिज कर दी। वो चाहते हैं कि यह मामला लटका रहे।
छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी… इस दिन से मिलेगा एक साथ 2 महीने का चावल
वनांचल में पक्के घरों की क्रांति: छिंदवाड़ा बना केंद्र सरकार का मॉडल जिला
बाबा महाकाल के दर्शन होंगे आसान, भोपाल-उज्जैन के बीच चलेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और शेड्यूल
सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से असंगठित ज्वैलर्स की बिक्री में गिरावट, जानें क्या है वजह
बेरहम बाजार: क्या एआई निगल जाएगा भारत की आईटी कंपनियों का भविष्य? 4.5 लाख करोड़ रुपये हवा हुए, अब आगे क्या?
Jabalpur: प्रसाद खाने के बाद बीमार हुए एक ही परिवार के 18 लोग, अस्पताल में कराए गए भर्ती, एक की हालत नाजुक
MP News: वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, पार्कों में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे
Maha Shivratri 2026: इस शिवरात्रि आजमाएं कुछ नया, मिनटों में बनाएं ये टेस्टी और क्रिस्पी स्टफ्ड चीला
Valentine’s Day पर रायपुर में हिंदू संगठनों का अनोखा विरोध, सड़कों पर उतरकर बांटी हनुमान चालीसा
पिलर गिरने से सड़क पर अफरातफरी, एक की जान गई