बच्चियों से रेप के दोषी को 40 साल की कैद
बिजनौर । यूपी के बिजनौर की एक अदालत ने 2 मासूम बच्चियों से जंगल में रेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को 40 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यह मामला 2023 का है।
बिजनौर के शेरकोट के एक गांव में 5 और 6 साल की दो बच्चियों को जंगल में ले जाकर मनोज नाम के शख्स ने दोनों से रेप किया था। उस दिन पीड़िता बच्ची की बुआ की शादी थी। जिसमें एक बच्ची मेहमान थी जो स्योहारा से आई थी। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इस घटना का पता तब चला जब दोनों बच्चियां जंगल से बदहवास घर आई थीं। परिजनों के पूछने पर बच्चियों ने कहा था कि मनोज चाचा उनको डीजे का डांस दिखाने ले गए थे। जंगल में ले जाकर गलत काम किया। बच्चियों के कपड़ो पर ब्लड भी लगा था। फिर पूर्व एसपी जादौन ने कई टीमें लगाकर कई दिनों बाद वाजिदपुर गांव का रहने वाला आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनोज पीड़ित बच्चियों का दूर के रिश्ते में चाचा है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। फिर 16 महीने के बाद पाक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने मनोज को 40 साल के कठोर कारावास और जुर्माना लगाया है।
फिक्सिंग मामले में बड़ा खुलासा, ICC ने तीन लोगों पर की कार्रवाई
रेडक्रॉस सोसाइटी की सेवा भावी पहल बनी चर्चा का विषय* *पोस्टमार्टम रूम के बाहर ‘परिजन विश्राम स्थल’ का निर्माण, नगर को मिला मर्चुरी फ्रीजर
अफीम खेती की सूचना पर कलेक्टर-एसपी मौके पर पहुंचे
‘प्रधानमंत्री भी नोटिस देकर बोलते हैं’, ओम बिरला का विपक्ष को संदेश
गैस सिलेंडर की होर्डिंग और कालाबाजारी पर होगी एफआईआर - कलेक्टर* *हर गैस एजेंसी को सार्वजनिक करना होगा स्टॉक, प्रशासन-पुलिस की संयुक्त फ्लाइंग स्क्वाड करेगी निरीक्षण* *पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर, जानकारी नहीं होने पर थिंक गैस एजेंसी पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जताई नाराजगी* कुलदीप सिंगी बाबा
अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़, सिलेंडर और मोटर जब्त