न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पूरकायस्थ UAPAकेस में रिहा
यूएपीए मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड की कार्यवाही को अवैध माना है और पुरकायस्थ की रिहाई का निर्देश दिया है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अर्शदीप खुराना ने कहा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं कि उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही अवैध थी और गिरफ्तारी का तरीका भी अवैध था। यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया।प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी। आरोप था कि समाचार पोर्टल का इस्तेमाल देश की संप्रभुता के खिलाफ किया गया था।
CG News: 5वीं-8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में छात्रों को नहीं किया जाएगा फेल, मुख्य परीक्षा में असफलता मिलने पर मिलेगा पूरक परीक्षा का मौका
रफ्तार का कहर: रायपुर में ट्रक की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार
आध्यात्मिक मूल्यों एवं संस्कारों की पाठशाला है अघोर गुरु पीठ बनोरा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मजबूत समाज के निर्माण से ही समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर को शहरी बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करने की दिशा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बड़ी पहल
छत्तीसगढ़ भाजपा की बड़ी बैठक कल,नई टीम के गठन के बाद पहली अहम बैठक
700 सपनों पर ‘फर्जी हस्ताक्षर’ की मार: बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ा शिक्षा घोटाला उजागर
अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़कर बुराइयों को समाप्त करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है