सिंगरौली ।    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर पटाखों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन में कलेक्टर सिंगरौली द्वारा सम्पूर्ण नगर पालिक क्षेत्र में 22 अक्टूबर से 05 नवंबर तक पटाखों के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन पटाखों के उपयोग के साथ आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली शिव कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना, चौकी प्रभारियों को इस संबंध में अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध थाना वैढ़न पुलिस द्वारा 15 प्रकरण, थाना विंध्य नगर पुलिस द्वरा 02 प्रकरण, थाना नवानगर पुलिस द्वारा 05 प्रकरण, थाना मोरवा पुलिस द्वारा 03 प्रकरण, थाना बरगवां पुलिस द्वारा 02, थाना माड़ा पुलिस द्वारा 03, थाना सरई पुलिस द्वारा 01 प्रकरण, थाना लंघाडोल पुलिस द्वारा 01 प्रकरण, थाना चितरंगी पुलिस द्वारा 04 एवं थाना गढ़वा पुलिस द्वारा 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा जनता से सहयोग की अपील करते हुए बताया गया कि सिंगरौली, कटनी एवं ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूअर होने के कारण आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के उपयोग के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई। इस संबंध में 05 नवंबर तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।