वॉशिंगटन: अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से इस संबंध में नई चेतावनी जारी की गई है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कहा है कि विदेशियों को 30 दिन से ज्यादा रहना है, तो रजिस्ट्रेशन करा लें। ऐसा ना करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले विदेशों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ऐसे में अवैध विदेशियों के लिए मैसेज है कि वह तुरंत अमेरिका से निकल जाएं। अमेरिका में ये नई व्यवस्था 11 अप्रैल से लागू हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने के संकेत दिए हैं।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने 'अवैध एलियंस को संदेश' नाम से एक पोस्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिना इजाजत रहने वाले विदेशी नागरिक खुद देश छोड़ दें। पोस्ट में लिखा है, 'खुद से डिपोर्ट होना एकदम सुरक्षित है। अपनी मर्जी से फ्लाइट चुनकर चले जाइए। अगर आप खुद से डिपोर्ट होते हैं तो अमेरिका में कमाए पैसे रख सकते हैं। खुद से डिपोर्ट होने वाले शख्स को भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने का मौका मिल सकता है।'

'आप गैरकानूनी तरीके से रुके तो होगी मुश्किल'
DHS की ओर से कहा गया है कि अगर किसी को अवैध रूप से रहते हुए पाया जाता है और डिपोर्ट करने फैसला लिया जाता है तो फिर वह मुश्किल में आएगा। उसको हर दिन 998 डॉलर का जुर्माना देना होगा। किसी ने खुद से डिपोर्ट होने का वादा किया और ऐसा नहीं किया तो जुर्माना 1,000 से 5,000 डॉलर तक बढ़ जाएगा। ऐसे शख्स को जेल भी हो सकती है।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बीते हफ्ते ये नया नियम पेश किया है। वाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बताया है कि अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने वालों गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोग कभी वापस नहीं आ सकेंगे।

नए नियम के अनुसार, 11 अप्रैल के बाद अमेरिका आने वाले लोगों को 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 14 साल के होने वाले बच्चों को भी दोबारा पंजीकरण कराते हुए अपने फिंगरप्रिंट जमा करने होंगे। इस नियम का ऐलान होते ही कई संगठनों ने इसे भ्रम पैदा करने वाला कहा है। इससे प्रवासियों की मुश्किल बढ़ सकती है।