सुरक्षित बचपन अभियान अंतर्गत सांदीपनी विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*
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*राजगढ़ 03 नवम्बर, 2026*
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार 01 से 06 नवम्बर, 2026 तक आयोजित होने वाले सुरक्षित बचपन अभियान अंतर्गत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजीव म. आपटे के मार्गदर्शन में एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री सुरेश कुमार शर्मा के निर्देशन एवं अध्यक्षता में तथा व्यवहार न्यायाधीश श्री वीर सिंह धाकड़, श्री पूर्णांक चौबे एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री देवेश पाण्डेय के विशेष आतिथ्य में जिला मुख्यालय राजगढ़ स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान अंतर्गत बच्चों के अधिकारों से जुडे कानूनों, प्रावधानों, बच्चों के संरक्षण के प्रभावी विधियों, शासन द्वारा बच्चों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि, मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि मन की सोच से अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया उस बालक का भविष्य सुनहरा और सुनिश्चित हो जाता है। इसी क्रम में प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री देवेश पाण्डेय द्वारा बच्चों को मूल कर्तव्य तथा अधिकारों की जानकारी दी एवं बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने की जिज्ञासाओं से अवगत हुये। कार्यक्रम में प्रारंभ में प्राचार्य द्वारा समस्त अतिथियों का फूल मालाओं से सम्मान किया गया एवं कार्यक्रम समाप्ति पर आभार भी व्यक्त किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा सांदीपनी विद्यालय परिसर में पौधे रोपित कर सिंचित किया गया।