खिलचीपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई — दुष्कर्म प्रकरण में 02 आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त स्कूटी जप्त*
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*पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई, दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जिला जेल राजगढ़ भेजा गया*।
पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी खिलचीपुर श्री डी.व्ही.एस. नागर के नेतृत्व में थाना खिलचीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के प्रकरण में 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
*घटना का विवरण*
दिनांक 05.09.2026 को पीड़िताओं द्वारा रिपोर्ट की गई कि आरोपीगण देवकीनंदन पिता मांगीलाल शर्मा, निवासी बोरदाखुर्द थाना खिलचीपुर, कुलदीप पिता दिनेश शर्मा, निवासी ग्राम हिकमी पोस्ट झांडला तहसील नरसिंहगढ़ थाना कुरावर एवं निखिल पिता रामनिवास तिवारी, निवासी ग्राम हिकमी थाना कुरावर द्वारा नाबालिग पीड़िताओं के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया।
रिपोर्ट पर थाना खिलचीपुर में अपराध क्रमांक 356/2026, धारा 137(2), 87, 75(1), 127(2), 3(5) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 65(1), 70(1) बीएनएस एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया।
*पुलिस की कार्रवाई*
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेख किए गए। पीड़िताओं के धारा 183 बीएनएसएस के कथन माननीय न्यायालय में कराए गए, जिनके आधार पर प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया गया।
मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी कुलदीप पिता दिनेश शर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम हिकमी, पोस्ट झांडला, तहसील नरसिंहगढ़, थाना कुरावर तथा देवकीनंदन पिता मांगीलाल शर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बोरदाखुर्द, थाना खिलचीपुर को गिरफ्तारी का आधार सूचना नोटिस तामील कर गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई। आरोपियों के आवश्यक मेमो लेख किए गए।
आरोपी देवकीनंदन पिता मांगीलाल शर्मा द्वारा घटना में प्रयुक्त होंडा एक्टिवा स्कूटी क्रमांक MP39 ZF 2368, सिल्वर कलर, पेश की गई, जिसे पंचानों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया।
दोनों आरोपियों का डीएनए एवं मेडिकल परीक्षण सिविल अस्पताल खिलचीपुर में कराया गया। इसके पश्चात दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय खिलचीपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल राजगढ़ दाखिल किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. कुलदीप पिता दिनेश शर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम हिकमी, पोस्ट झांडला, तहसील नरसिंहगढ़, थाना कुरावर।
2. देवकीनंदन पिता मांगीलाल शर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बोरदाखुर्द, थाना खिलचीपुर।
*जप्त वाहन*
होंडा एक्टिवा स्कूटी क्रमांक MP39 ZF 2368, सिल्वर कलर — घटना में प्रयुक्त।
*सराहनीय भूमिका*
उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी खिलचीपुर निरीक्षक कमलसिंह गेहलोत, उनि. सरिता मिश्रा, प्रआर. 490 जयसिंह, आर. 787 प्रदीप जाट, आर. 684 विशेष जाट, म.आर. 149 संगीता तंवर, तलबशुदा प्रआर. 187 मनोज मीणा, आर. 415 जितेन्द्र, आर. 932 विशाल सिंह एवं आर. 817 देवेन्द्र रघुवंशी का सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा।
— जिला पुलिस राजगढ़ (म.प्र.)
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