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कुरावर-पीपलखेड़ी स्थित हम्बल काउ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में खाद्य सुरक्षा की जांच कार्रवाई*

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कुरावर-पीपलखेड़ी स्थित हम्बल काउ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में खाद्य सुरक्षा की जांच कार्रवाई*



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 *राजगढ़ 27 सितम्बर, 2026* 


    आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश द्वारा संभागीय उड़न दस्ते के गठन संबंधी आदेश के पालन में संभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा कुरावर-पीपलखेड़ी स्थित हम्बल काउ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण एवं जांच कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान के मैनेजर श्री महेश लोधी की उपस्थिति में संपूर्ण निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में दही, पनीर, मावा एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण, पैकिंग, भंडारण एवं विक्रय संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई। परिसर में उपयोग हेतु मैक्सी फ्रेश स्किम्ड मिल्क पाउडर की 25 किलोग्राम क्षमता वाली एक बोरी पाई गई। प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा उक्त उत्पाद का बाजार मूल्य लगभग 7,500 रुपए प्रति बोरी बताया गया।


    जांच के दौरान उक्त स्किम्ड मिल्क पाउडर की बोरी पर बैच नंबर, पैकिंग दिनांक, निर्माण इकाई का नाम-पता एवं अन्य आवश्यक लेबलिंग संबंधी विवरण अंकित नहीं पाए गए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मानकों की जांच हेतु संभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम द्वारा मैक्सी फ्रेश स्किम्ड मिल्क पाउडर की लगभग 23 किलोग्राम मात्रा, पनीर एवं मावा के नमूने नियमानुसार जांच हेतु लिए गए। लिए गए नमूनों को अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा तथा प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।


    निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कोल्ड स्टोरेज में खाद्य पदार्थों का उचित संधारण पाया गया। परिसर में साफ-सफाई एवं पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था भी पाई गई। पैकिंग, भंडारण एवं विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित होना पाया गया। निरीक्षण के समय टेक्निकल पर्सन मौके पर उपस्थित नहीं था, जिसे बाद में मौके पर बुलाया गया। वहीं प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए, जिसके संबंध में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लिए गए खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियम-विनियमों के अंतर्गत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।