सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, ढाबे से बाल श्रमिक मुक्त कराए*
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*बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत कार्रवाई, ढाबा संचालक के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में भी एफआईआर दर्ज*
*राजगढ़ 22 अक्टूबर, 2026*
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल श्रमिकों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर श्रम विभाग की जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) टीम द्वारा खिलचीपुर स्थित एक ढाबे पर जांच की गई। जांच के दौरान ढाबे पर नाबालिग बच्चों से कार्य कराए जाने की जानकारी सामने आने पर उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराया गया तथा संबंधित ढाबा संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर श्रम विभाग की टीम द्वारा बुधवार को ढाबे पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान बाल श्रम कराए जाने संबंधी तथ्य सामने आने पर ढाबा संचालक के विरुद्ध बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 14 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 एवं 296(बी) के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया। इस संबंध में 21 अक्टूबर, 2026 की रात्रि लगभग 11 बजे एफआईआर दर्ज की गई।
कार्रवाई के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों एवं टीम सदस्यों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की गई। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बाल श्रम जैसी गतिविधियों को रोकने तथा बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कहीं भी बाल श्रम कराए जाने की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई कर बच्चों को सुरक्षित वातावरण एवं उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
*समा क्रं./001/1506/10/2026 ........00.......*